शासकीय भूमि से वृक्ष काटकर कर रहे थे अवैध परिवहन, एसडीएम ने ... - CG Sandesh
सांकेतिक चित्र

शासकीय भूमि से वृक्ष काटकर कर रहे थे अवैध परिवहन, एसडीएम ने सरपंच और उप सरपंच को किया निलंबित.

सरायपाली एसडीएम ने 31 अक्टूबर को ग्राम पंचायत गढ़फुलझर के सरपंच और उपसरपंच को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (ख) के अंतर्गत निलंबित कर दिया है.
बताया गया कि 30 दिसंबर 2018 को वन विभाग ने दो ट्रैक्टर में अवैध रूप से परिवहन करते हुए तीन नग सेमल वृक्षों को पकड़ा था. जिसके बाद उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया तो ग्राम के सरपंच ने दोनो ट्रैक्टर और उसके मालिक गुप्ता आरा मिल के संचालक जुगल किशोर गुप्ता को बचाने के लिए लिए कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर शासकीय भूमि से काटे गए वृक्षों को निजी भूमि का बताकर प्रकरण में झूठा तथ्य पेश किया.

गढ़ मैदान से काटे गए वृक्षों को छुड़वाने हेतु गाँव के दयानंद के नाम से एक निजी जमीन का वृक्ष बताकर खसरा नक्शा प्रस्तुत किया गया था. जबकि खसरे व नक्शे में ऑनलाइन किसी भी प्रकार का वृक्ष के स्थित होने की जानकारी उसमे दर्ज नहीं है. इसके साथ ही जब खसरा के स्थल का जांच किया गया तो वहां पर भी वृक्ष होने का कोई तथ्य नहीं पाया गया.
इसके अलावा जब वृक्ष की कटाई हो रही थी तो वहां उद्यानिकी विभाग में कार्यरत चौकीदार ने भी उन्हें देखा था जिसे पूछने पर मजदूरों ने कहा कि यह कार्य उप सरपंच के आदेश पर किया जा रहा है. जिसके बाद वे वृक्ष को काटकर उसे ट्रेक्टर में लोड कर वहां से ले गए थे.

जिसके बाद मामले की जाँच हुई जिसमे पाया गया बिना किसी सक्षम अधिकारी के शासकीय भूमि से तीन नग अवैध रूप से सेमल वृक्ष कटा गया और उसे ट्रेक्टर के माध्यम से परिवहन किया गया. जिसके लिए ग्राम पंचायत गढ़फुलझर के सरपंच श्रीमती वृन्दावन पण्डे और उपसरपंच श्री सोमनाथ पांडे को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 (1) (ख) के अंतर्गत निलंबित कर दिया है.


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