15 दिनों में 437 उपभोक्ताओं के काटे बिजली कनेक्शन, 19 पर बने प्रकरण
सरायपाली. विद्युत विभाग द्वारा सब डिविजन सरायपाली के 12 विद्युत वितरण केन्द्रों के 1437 बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही विगत 15 दिनों में की गई है. इस बीच 464 उपभोक्ताओं से 37 लाख रूपये की वसूली भी हुई है. इसके अलावा 19 लोगों के खिलाफ धारा 135 व 138 के तहत कार्यवाही भी की गई है. बिजली विभाग द्वारा सघन जाँच एवं वसूली की कार्यवाही थमने की नाम नहीं ले रही है.
विगत अगस्त माह से लगातार बकायादारों पर वसूली की कार्यवाही की जा रही है. बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर में 1437 उपभोक्ताओं का 2 करोड़ 40 लाख रूपये बिजली बिल बकाया है, जिनके विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई है.
वहीं 19 प्रकरण में विद्युत वितरण केन्द्र सांकरा के अंतर्गत न्यू क्रि श्चन इंगलिश मीडियम स्कूल भगत देवरी, सरायपाली शहर में कार्तिकराम साहू बोंदा नवापाली, अनिता पाणिग्राही पति महेश पाणिग्राही विरेन्द्र नगर, प्रियंका शर्मा पति जयंत शर्मा झिलमिला, शांति नेताम पति उग्रसेन नेताम विरेन्द्र नगर, दुशीला पति गौतम वैष्णव विरेन्द्र नगर के खिलाफ डायरेक्ट हुकिंग के लिए विद्युत प्रकरण अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्यवाही की गई है.
वहीं विद्युत विच्छेदन के बाद पुनरू अवैध हुकिंग करने वालों में कन्हैयालाल नायक सांकरा, प्रेमलाल मिरी , गुलोचन मिरी गढ़फुलझर, कोकिला बारिक दर्राभांठा, गेसलाल पिता मलिक पटेल, महेश पिता कुशो बारिक, लेखराम पिता घुरऊ, तिजऊ निषाद पिता जयाराम सभी जोगनीपाली के खिलाफ धारा 138 के तहत कार्यवाही की गई है.
आगे जानकारी देते हुए डी ई गौरव सिंह उईके ने बताया कि विद्युत विच्छेदन के बाद शाम को पेट्रोलिंग के लिए टीम निकलती है और जांच भी की जा रही है. विच्छेदन के बाद पुनरू हुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ धारा 138 और वहीं डायरेक्ट हुकिंग करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 135 के तहत प्रकरण बनाए जा रहे हैं. अभी तक 135 एवं 138 के 76 प्रकरण बनाकर विभागीय वकीलों के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें 29 पर मामला भी पंजीबद्ध हो गया है.
138 के प्रकरण में 3 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड का प्रावधान है और इसमें समझौता नहीं होता. वहीं 135 के प्रकरण में भी 3 साल की सजा एवं अर्थदण्ड का प्रावधान है.