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हिस्सेदार की बिना सहमति से नंबरदार बेच रहा था धान, लगी रोक

सरायपाली. ग्राम बिरसिंगपाली के एक मामले में हिस्सेदार की बिना सहमति के नंबरदार द्वारा धान बेचने पर एसडीएम ने रोक लगाई है. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली ने समिति प्रबंधक धान खरीदी केन्द्र बिछियां को सूचित किया है कि आवेदक खगेश्वर एवं अन्य हिस्सेदार बिरसिंगपाली के द्वारा खातेदार मुरलीधर एवं खगेश्वर के नाम में कुल 18 खसरा नंबर है, जिसका कुल रकबा 28.95 हे. दर्ज है.

जिसमें हिस्सेदारों के बिना सहमति से धान उपार्जन केन्द्र बिछिया में नम्बरदार द्वारा विक्रय किया जा रहा था. इस पर रोक लगाने के लिए आवेदकगणों द्वारा आवेदन दिया गया था. एसडीएम ने आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन को गंभीरता से लेते हुए सह खातेदार (हिस्सेदार) के बिना सहमति के उक्त 28.95 हे. में आगामी आदेश तक धान बिक्री पर रोक लगाया है.

ज्ञात हो कि हिस्सेदार पूर्व में अपने हिस्से के जमीन का पंजीयन करवाकर धान का विक्रय कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष ऑनलाइन एंट्री होने के कारण केवल नंबरदार द्वारा ही पंजीयन करवाकर धान बेचा जा रहा था. हिस्सेदार धान बेचने से वंचित हो रहे थे और इसके लिए उन्होने तहसीलदार एवं एसडीएम को लिखित में आवेदन देकर धान विक्रय पर रोक लगाने की मांग की थी.




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