महिला सरपंच व सचिव के कामों में सगे सम्बन्धी नहीं दे सकते दख... - CG Sandesh

महिला सरपंच व सचिव के कामों में सगे सम्बन्धी नहीं दे सकते दखल.

पंचायती राज संस्थाओं में पदस्थ नवनिर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के कामकाज संचालन के दौरान उनके सगे संबंधी अब उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना द्वारा इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि पंचायतों में 50% से अधिक महिला पंचायत पदाधिकारी चुनकर पदासीन हुए हैं. निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत के कामकाज नियोजन क्रियान्वयन पर्यवेक्षण नियंत्रण आदि में स्वयं निर्णय लेने के संबंध में सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि  निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारी के सगे संबंधी या रिश्तेदार द्वारा पंचायत के कार्यो में हस्तक्षेप करते पाये जाने पर सबन्धित महिला पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध पंचायती अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी.

अब देखना होगा जनपद पंचायत के इस पत्र का असर कितना होता है,  क्योंकि अब तक महिला सरपंच व सचिव के जगह उनके पति, बेटा या परिवार का कोई अन्य सदस्य पंचायत का कार्यभार देखता है.


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