संक्रमण रोकने के लिए एक मीटर दूर रहकर करनी होगी खरीद-बिक्री
‘‘इक्कीस दिवसीय तालाबंदी के दौरान दैनिक उपयोग की
अनिवार्य वस्तुओं की खरीद-बिक्री तो होगी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण से
बचने और बचाने के लिए पालन करना होगा एक मीटर की दूरी बनाने के नियम‘‘
महासमुंद
25 मार्च 2020 / जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा
खाद्य पादार्थों के पैकेट, कपड़े, मेटल इत्यादि सभी तरह की ठोस वस्तुओं सहित
वायु यानी की हवा से भी हो सकता है। यह इनमें अलग-अलग समयावधि में घंटों
तक जीवित रह सकता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से संक्रमण फैलाव को रोकने
के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में स्वस्च्छता के साथ एक-दूसरे से
एक मीटर की निधार्रित दूरी बनाए रखने की राय भी दी जा रही है। इस ओर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से सचिव द्वारा महासमुंद सहित
प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इक्कीस दिवसीय लॉक डाउन की अवधि में
अवाश्यक सामग्रियों की पूर्ति एवं व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है।
पत्र में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अवधि में देखा जा रहा है कि कुछेक
किराना सामग्री, दवा, सब्जी एवं पैट्रोल इत्यादि बिक्री संस्थानों में बड़ी
संख्या में ग्राहक एक साथ एकत्रित हो रहे हैं।
इन परिस्थितियों में कोरोना
वायरस के संक्रमण को रोकने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में क्रेताओं
के लिए पंक्तिबद्ध खरीदी सहित विक्रताओं एवं कर्मचारियों सभी के साथ कम से
कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण को फैलने से रोकने के
लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है ,जिनमें
जागरूकता के साथ नियमों का पालन एवं सावधानी बरते जाने से खतरा काफी हद तक
कम किया जा सकता है। ऐसे में विभाग की ओर से अपील की गई जिसमें दैनिक
आपूर्ति की सामग्री की खरीद बिक्री के दौरान विशेष ध्यान रखने के लिए कहा
जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण दल के जिला नोडल अधिकारी डॉ
अनिरुद्ध कसार ने बताया कि लोगों को चाहिए कि वे संक्रमण के खतरे को
नजर-अंदाज नहीं करें और खरीदी करते वक्त एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की
दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें। ऐसा करने से हम और आप सभी मिल कर इस
महामारी को जिले में फैलने से रोक सकते हैं।
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