कस्टम मीलिंग कार्य नहीं करने वाले मिलर्स के विरुद्ध कार्यवाह... - CG Sandesh

कस्टम मीलिंग कार्य नहीं करने वाले मिलर्स के विरुद्ध कार्यवाही

13/05/2020 को खाद्य और मंडी विभाग के द्वारा में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल दुधीपाली बसना की जाँच की गई. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल के प्रोपराईटर/संचालक श्री आशीष अग्रवाल पि. श्री नेमीचंद अग्रवाल निवासी बसना के है.

राइस मिल के द्वारा अपने धान उठाव के विरुद्ध 20276.20 क्विंटल चावल जमा किया गया है जबकि धान उठाव के विरुद्ध 3591.26 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष है. राइस मिल के संचालक श्री आशीष अग्रवाल के उपस्थिति में राइस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया. भौतिक सत्यापन के पूर्व श्री आशीष अग्रवाल से मिल में उपलब्ध स्टॉक का घोषणा पत्र लिया गया. घोषणा पत्र में श्री आशीष अग्रवाल के द्वारा बताया गया की मिल में धान का स्टॉक 1499.20 क्विंटल , चावल 2667.90 क्विंटल तथा कनकी 200 क्विंटल तथा स्वयं की मंडी खरीदी का धान 15.07 क्विंटल होना बताया गया.

भौतिक सत्यापन में धान 1500.00 क्विंटल , चावल 2769.00 क्विंटल तथा कनकी 200 क्विंटल तथा स्वयं की मंडी खरीदी का धान 15.20 क्विंटल पाया गया. इस प्रकार भौतिक सत्यापन और घोषणा पत्र में धान और कनकी में अंतर नहीं पाया गया किन्तु चावल 101 क्विंटल अधिक पाया गया.

राइस मिल के द्वारा धान उठाव हेतु अंतिम DO जारी 23/03/2020 को किया गया उक्त अवधि के बाद संचालक में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल के द्वारा धान के उठाव हेतु DO जारी नहीं किया गया है. तथा उक्त राइस मिल के संचालक के द्वारा उठाव किये गए धान के विरुद्ध में शेष चावल भी 18 /03/2020 के बाद जमा नहीं किया गया है.

राइस मिल के द्वारा उठाव किये गए धान के विरुद्ध में शेष चावल को पिछले दो माह से जमा नही किया गया और न ही अनुबंध मे शेष धान के उठाव हेतु DO जारी करवाया गया है | कस्टम मिलिंग कार्य में में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल के द्वारा रूचि नही लिया जा रहा है | राइस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया है तथा प्रतिमाह प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है.

बताया गया कि राइस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग कार्यो में रूचि नहीं लिया जा रहा है. तथा भौतिक सत्यापन और घोषणा पत्र अनुसार चावल का स्टॉक 101 क्विंटल से अधिक पाया गया, अधिक पाए गए 101 क्विंटल चावल को में. चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल के संचालक श्री आशीष अग्रवाल से जप्त किया गया तथा जप्तशुदा चावल को संचालक श्री आशीष अग्रवाल की सुपुर्दगी किया गया.  चंडिका एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 4(5) , 5(1) और 6 का उल्लंघन किया गया है. जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है. इस कारण मिलर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है.

इसी तरह सरायपाली के राइस मिल हिंदुस्तान एग्रोटेक और समलेश्वरी इंडस्ट्रीज का जांच संयुक्त विभागीय टीम के द्वारा किया गया। जांच में हिंदुस्तान एग्रोटेक राइस मिल से चावल उसना 673.50 क्विंटल, चावल अरवा 202 क्विंटल, धान 7197.20 क्विंटल, कनकी  1292.50 क्विंटल जप्त किया गया है. इसी तरह समलेश्वरी राइस मिल में  चावल उसना 1389.25 क्विंटल, धान 760 क्विंटल,
कनकी 969.50 क्विंटल  जप्त किया गया है.

दोनों राइस मिल के संचालक भागीदार श्री दयानंद अग्रवाल और श्री शंकर लाल अग्रवाल सराईपाली के द्वारा धान के उठाव और चावल जमा नहीं किए जाने कारण और शासन के कस्टम मिलिंग कार्य के स्थान पर चावल फ़्री सेल का कार्य किया जा रहा है ।मिलर के प्रबन्धक के द्वारा जांच समय स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण तथा कस्टम मिल्लिंग कार्य में लापरवाही बरतने के कारण भेाैतिक सत्यापन में प्राप्त समस्त धान ,चावल और कनकी को जप्त कर लिया गया है।

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