कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं करने वाले छः राईस मिलर्स को चेतावनी
खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करने हेतु पंजीयन कराने के बावजूद कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं करने वाली जिले की छः राईस मिलों को कलेक्टर महासमुन्द श्री सुनील जैन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था।कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने वाली राईस मिलों मेसर्स एन एल राइस इंडस्ट्रीज महासमुन्द, मेसर्स संजय ट्रेडर्स बागबाहरा, मेसर्स अरिहंत राईस टेक बागबाहरा, मेसर्स तथास्तु इंडस्ट्रीज बागबाहरा, विराट राइस मिल बसना एवं हिंदुस्तान एग्रोटेक सरायपाली ने कारण बताओ नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत किया है. किंतु परीक्षण में जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया है।अतः कलेक्टर ने उक्त मिलों को चेतावनी पत्र जारी करते हुए उन्हें 21 मई,2020 तक मिलिंग क्षमतानुसार डिलीवरी आर्डर जारी कराकर धान का शतप्रतिशत उठाव करने का निर्देश दिया है।समयावधि में धान का उठाव नहीं करने वाली राईस मिलों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जावेगी।