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कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूरे महासमुंद जिले में आगामी 03 माह तक धारा 144 की सीमा बढ़ाने के आदेश जारी

महासमुंद जिले के लिए 17 अगस्त 2020 या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहेगा आदेश का उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई.

महासमुंद 18 मई 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण महासमुंद जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 अगस्त 2020 या आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत हैं। इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका हैं। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित हैं। अतः संक्रमण से बचाव के लिए जिला महासमुंद में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महासमुंद जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।

यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि महासमुंद जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण महासमुंद जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 अगस्त 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक की गई है। यह आदेश जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए  17 अगस्त 2020 या आगामी आदेश जो भी पहले आये, तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।






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