कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं करने वाले राईस मिलर्स को दी गई हिदायत
महासमुंद
18 मई 2020/
जिला
खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करने हेतु पंजीयन
कराने के बावजूद कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं
करने वाले जिले के 06 राईस मिलों को कलेक्टर
श्री सुनील जैन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताआंे नोटिस मिलने वाले राईस मिलों में मेसर्स एन एल राईस इंडस्ट्रीज
महासमुन्द, मेसर्स संजय ट्रेडर्स बागबाहरा, मेसर्स
अरिहंत राईस टेक बागबाहरा, मेसर्स तथास्तु
इंडस्ट्रीज बागबाहरा, विराट राईस मिल बसना एवं हिंदुस्तान एग्रोटेक सरायपाली ने कारण बताआंे नोटिस का लिखित जवाब प्रस्तुत किया है,
किंतु परीक्षण में जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। इस पर कलेक्टर ने उक्त
मिलर्स को चेतावनी पत्र जारी करते हुए उन्हें 21
मई 2020
तक
मिलिंग क्षमतानुसार डिलीवरी आर्डर जारी कराकर धान का
शत्-प्रतिशत उठाव करने के निर्देश दिए है। समयावधि
में धान का उठाव नहीं करने वाले राईस मिलों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।