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लॉकडाउन में रेड जोन से ग्रीन जोन में आवागमन कर प्रशासन को किया गुमराह, जनपद सी.ई.ओ पंकज देव हुए निलंबित.

कमिशनर जीआर चुरेन्द्र ने रायपुर बसना मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज देव को निलंबित कर दिया है, पंकज देव को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

गौरतलब है कि जनपद सी.ई.ओ पंकज देव द्वारा नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर लगातार लॉकडाउन में भी रेड जोन रायपुर से ग्रीन जोन महासमुं जिला के बसना में आना जाना जारी था, जबकि बसना में उनके रुकने की उचित व्यवस्था थी, इस सम्बन्ध में समाचार पत्र में भी खबर प्रकाशित किया गया था. जिसके बाद प्रकाशित समाचार पर महासमुंद कलेक्टर सुनील जैन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.


लेकिन जनपद सी.ई.ओ पंकज देव द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित ख़बर के तथ्यों को इनकार कर दिया जिसके बाद कलेक्टर महासमुंद के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर सरायपाली द्वारा जाँच प्रदिवेदन प्रस्तुत किया गया.

प्रस्तुत प्रदिवेदन में समाचार पत्र में प्रकाशित ख़बर सही पाई गई, जिसमे बताया गया कि पंकज देव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के निरंतर 2 मई 2020 से 18 तक रेड जोन रायपुर से ग्रीन जोन बसना आवागमन किया गया तथा तथ्यों से इनकार कर विभिन्न तर्क देकर प्रशासन को को गुमराह करने का प्रयास किया गया. जिसके बाद उन्हें आज पत्र जारी कर निलंबित कर दिया गया.

निलंबन की अवधि में उन्हें केवल नियमानुसार जीवन निर्वहन के भत्ता की पात्रता होगी, व मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरयपाली कर दिया गया है.




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