महासमुंद जिले में गतिविधियों के संचालन के लिये दिशा-निर्देश जारी, अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही रात्रि 7 से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी, सप्ताह में एक दिन नहीं खुलेंगी दुकाने,
सार्वजनिक यातायात के संसाधन बस, बस स्टैंड आदि से यातायात प्रतिबंधित रहेगा. महासमुन्द जिले में टैक्सी/ऑटो के परिचालन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है.
जिले के भीतर टेक्सी /ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा.
अंतर-जिला टैक्सी / ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सीजी कोविड ई पास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं.
वेबलिंक https://epass.cgcovid19.in माध्यम से भी मोबाईल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आयागमन के लिए ई-पास ऐहेतु आवेदन किया जा सकता है.
ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी /ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी.
टैक्सी /ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना. स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कडाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
टैक्सी / ऑटो अपनी निर्घारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों का परिवहन नहीं करेगा. ऐसा किये जाने पर अनुमति निरस्त मानी जावेगी एवं उचित कार्यवाही की जावेगी.
व्यक्तियों के अंतरजिला एवं अर्न्तराज्यीय परिवहन बिना अनुमति प्रवास वर्जित होगा. केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति, अपरिहार्य स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही निर्धारित प्रक्रिय अनुसार ई-पास के माध्यम से आवागमन की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा दी जायेगी.
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
सभी सिनेमा हॉल, जिम (व्यायाम शाला), स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं समागार एवं इस प्रकार के स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे.
शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्प्लैक्स एवं स्टेडियम दिनांक 07 जून, 2020 तक बंद रहेंगे.
सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक / खेल-कूद / शैक्षिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगी.
सभी सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जनसाधारण के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगे.
धार्मिक स्थल,/ पूजा के स्थल दिनांक 07 जून, 2020 तक बंद रहेंगे.
अन्त्येष्ठि / अंतिम संस्कार सबधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं हागी. सबंधित अनुविभ्गागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों जी सूची देनी होगी.
वैवाहिक कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजन गे 50 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी. वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु अनुमति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगा.
विदेश/ अन्य राज्य /जिले से आने वाले व्यक्ति को क्वारेंटाइन के नियमों का पालन करना होगा.
गुटका, तम्बाखू गुड़ाखू का उपयोग एवं थूकना सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा.
आवासीय होटल/लॉज 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे. ग्रामीण एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों मे स्थित ढाबे दिनाक 07 जून 2020 तक ढाबे/होटल में डायनिंग फैसिलिटी नहीं रहेगी, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराया जाएगा.
सभी कार्यालय, फंक्ट्री, गोदाम अपने समय पर खुलेंगे. सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि प्रात: 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक एवं मेडिकल स्टोर्स प्रात: 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुली तहेगी. ऐसी दुकाने और प्रतिष्ठान सामान्य दिनो की तरह सप्ताह में 06 दिन खुलेंगे एवं पूर्व की भाति साप्ताहिक अवकाश के 01 दिन बंद रहेगी.
ठेला संचालक को ठेले में टेक अवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. 02 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी.
ठेले/गुमटी में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी जायगी. ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा.
65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, सह-रूग्णता / बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष रो कम उम्र के बच्चों को अत्यावश्यक एवं स्वास्थ्यगत कारणों को छोड़कर, घर पर ही रहने की सलाह दी गई है.
महासमुन्द जिला अतर्गत सायं 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिप्रमण नहीं करेगा, एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने मुह एवं नाक को ढकने के लिए मास्क / गमछा / कपड़ा का उपयोग एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
सभी कार्यालय / प्रतिष्ठान /सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप पालन करना होगा
कंटेनमेंट जोन में पैरा 04 में उल्लेखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी।
उपरोक्त आदेशों एवं दिशाननिर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनिमय, 2005 की धारा 51 से 60, मारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे.