जिला दण्डाधिकारी श्री गोयल ने जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र को संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 30 जून 2020 तक तालाबंदी (लाॅकडाउन) करने के दिए आदेश
महासमुंद 02 जून 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के
देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य
परिलक्षित है कि कारोना (कोविड-19)
के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने
की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि
इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। इसलिए (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के
उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका हैं। अभी भी संक्रमण
की स्थिति कई स्थानों पर संभावित हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री
कार्तिकेया गोयल ने संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले में
लागू तालाबंदी (लाॅक डाउन) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत इनमें सार्वजनिक यातायात के संसाधन बस,
बस स्टैण्ड आदि से यातायात प्रतिबंधित
रहेगा। जिले में टैक्सी, आॅटो के परिचालन की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी। जिले के भीतर टैक्सी,
आॅटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा। अंतर-जिला टैक्सी,
आॅटो परिचालन एवं आवागमन के लिए आॅनलाईन
ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सी.जी. कोविड-19 ई-पास एप्लीकेशन के
माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेबलिंक ीजजचेरूध्ध्मचंेेण्बहबवअपक19ण्पद के माध्यम से भी मोबाईल नम्बर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन कर सकते
हैं। आॅनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी,
आॅटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी, आॅटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं
सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण के लिए अन्य एडवाईजरी का
कडा़ई से पालन करना अनिवार्य हैं। टैक्सी,
आॅटो अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक
व्यक्तियों का परिवहन नहीं करेगा। ऐसा किए जाने पर अनुमति निरस्त मानी
जाएगी एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तियों के अन्र्तजिला एवं
अन्र्तराज्यीय परिवहन बिना अनुमति प्रवास वर्जित होगा। केवल आपातकालीन चिकित्सा
स्थिति, अपरिहार्य स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही निर्धारित
प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से आवागमन की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता
के कार्यालय द्वारा की जाएगी।
जारी आदेशानुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान
इत्यादि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल,
जिम
(व्यायाम शाला), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला बार एवं
सभागार एवं इस प्रकार के स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। शाॅपिंग माॅल, सार्वजनिक पार्क, स्पोट्स काॅम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 07 जून 2020 तक
बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक,
राजनीतिक,
खेल-कूद,
शैक्षिक,
मनोरंजन,
सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य
सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी संास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जनसाधारण
के लिए पूर्णतः बद रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
धार्मिक स्थल, पूजा के स्थल 07
जून तक बंद रहेंगे। अंत्येष्ठि, अंतिम संस्कार संबंधित आयोजन मेें 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में संबंधित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की
सूची देनी होगी। वैवाहिक कार्यक्रम संबंधी आयोजन में 50 व्यक्तियों से अधिक
के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इस कार्यक्रम के लिए अनुमति
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।
सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्क सेवाओं को ही अनुमति होगी। इन आदेशांे एवं दिशा-निर्देशांे के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्रवाई के भागी होंगे।