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परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त कर समाधान योजना, मियाद अवधि 30 सितम्बर 2020 तक

महासमुंद 03 जून 2020/ राज्य शासन के परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के उन सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों को जिन्होंने लबे समय से अपनी व्यवसायिक वाहनों पर कर शास्ति एवं व्याज का भुगतान नहीं किया गया है. उन सभी कर दाताओं हेतु परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त कर समाधान योजना ;व्दम . ज्पउम ैमजजसमउमदज ैबीमउमद्ध लागू की गई है, जिसकी मियाद अवधि 30 सितम्बर 2020 तक निर्धारित है। परिवहन विभाग एकमुश्त कर समाधान योजना में कर, शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की गई है।

परिवहन विभाग द्वारा दिए गए छूट के अंतर्गत त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट दी गई हैं, वहीं त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट होगी। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।

इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट होगी। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहनों) में, यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा। ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की अवधि 01 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक छः माह के लिए होगी। यदि आवश्यकता हो तो परिवहन विभाग के द्वारा ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना को अतिरिक्त छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उल्लेखित शास्ति में छूट, केवल ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना अवधि तक होगी। ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना की समाप्ति के पश्चात् शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी।





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