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अवैध रूप से मिल परिसर में धान संग्रहित करने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज.

महासमुंद पुलिस ने एन0एन0 प्राईस इण्ड्रस्टीज घोड़ारी तहसील महासमुंद की फर्म के मिल परिसर धान को अवैध रूप से मिल परिसर में संग्रहित करने पर राईस मिलर्स के खिलाफ 420 भादवि का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार 24 जनवरी 2020 को मेसर्स एन0एन0 प्राईस इण्ड्रस्टीज घोड़ारी तहसील महासमुंद की फर्म के मिल परिसर में धान के 756 कट्टो पर मार्कफेड का मार्का वर्ष 2019-20 तथा धान उपार्जन केन्द्र मांमा भांचा का वर्ष 2019-20 का मार्का का लगा हुआ पाया गया जिसके बारदानों की सिलाई लाल रंग की सुतली से की गई है जांच तिथि तक फर्म का खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 मे शासन द्वारा उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने हेतु पंजीयन नही हुआ था जिससे स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन एवं मार्क फेड से अनुबंध कराये बिना शासन द्वारा समर्थन मुल्य पर उपार्जित धान अवैध रूप से मिल परिसर में संग्रहित किया गया है जो खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मुल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति का स्पष्ट उल्लघंन है।

24 जनवरी 2020 को खाद्य विभाग की टीम के साथ एन एन राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी का निरीक्षण फर्म में प्रोपाइटर के मिल पंजीयन के आवेदन के आधार पर किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म के प्रोपाइटर अक्षत गोयल निवासी निवासी पिटियाझर रोड महासमुंद छ0ग0 उपस्थित रहे। जांच में पता चला कि मेसर्स एन0 एल0 राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी महासमुंद पिछले सत्र 2018-19 के लिए विभाग में कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत रही। इसके नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर मिल परिसर की जांच की गई।

जांच समय पर फर्म एन0 एल0 राईस इण्डस्ट्रीज घोड़ारी के मिल परिसर एवम परिसर में बने नए गोदाम में पंजी में दर्ज मात्रा अनुसार 4026.72 क्विंटल धान तथा 366.83 क्विंटल चांवल पाया गया। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर मे स्थित नए गोदाम में 756 बोरे धान एक छोटे स्टेक में रखे पाए गए। जिसमें लाल रंग से मामा भांचा पं0क्र0 1045 सरना 2019-20 का स्टेंसिल लगा हुआ नया जूट बारदाना है जिसमें मार्कफेड का 2019-20 अंकित पाया गया है। उक्त 756 बोरे धान वजन 302.40 क्विंटल भर्ती 40 किलो को 2019-20 के नए बारदानो में होने के कारण एवम मार्कफेड के मार्का के साथ साथ मामा भांचा समिति के मार्का लगा होने के कारण जप्त कर प्रोप्राइटर अक्षत गोयल की सुपूर्दगी में दिया गया।

उक्त बारदानो में लाल रंग की रस्सी से सिलाई होना भी पाया गया। जो कि फर्म के प्रोप्राइटर अक्षत गोयल का यह कृत्य छ0ग0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन एवं मक्का उपार्जन नीति का स्पष्ट उल्लंघन है इसके साथ ही अवैध धान का भंडारण शासन की उक्त नितियों के अनुसार दण्डनीय है। जांच प्रतिवेदन के बाद पुलिस ने राईस मिलर्स के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।





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