
प्रिवहन विभाग द्वारा ‘‘एकमुश्त कर समाधान योजना’’ (वन टाईम सेटलमेंट स्कीम) लागू ‘‘एक मुश्त निपटान योजना’’ की समाप्ति के पश्चात्, शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी
महासमुंद 12 जून 2020/ परिवहन विभाग द्वारा राज्य के उन सभी व्यावसायिक
वाहन मालिकों को जिन्होंने लंबे समय से अपनी व्यवसायिक वाहनों पर कर शास्ति
एवं ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, उन सभी कर दाताओं के लिए ‘‘एकमुश्त
कर समाधान योजना’’ (वन टाईम सेटलमेंट स्कीम) लागू की गई है, जिसकी मियाद
अवधि 30 सितम्बर 2020 तक निर्धारित है। परिवहन विभाग एकमुश्त कर समाधान
योजना में कर, शास्ति एवं ब्याज में छूट प्रदान की गई है। इनमें त्रैमासिक
एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर
की राशि में पूर्णतः छूट त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च
2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः
छूट, इसके अलावा त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर
2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट।
वाहनों में लंबित
कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी, मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013
से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट।
वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोरित ब्याज देय होगा एवं मासिक कर देय वाहनों
(यात्री वाहनों) में, यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति
अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘‘एक
मुश्त निपटान’’ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा। इसी प्रकार
‘‘एक मुश्त निपटान’’ की अवधि, 01 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक छः माह
के लिए होगी। उल्लेखित शास्ति में छूट, केवल ‘‘एक मुश्त निपटान’’ योजना
अवधि तक होगी ‘‘एक मुश्त निपटान योजना’’ की समाप्ति के पश्चात्, शास्ति
सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी।