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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो में माह जून में 01 किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण के लिए आबंटन जारी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो में माह जून 2020 में 01 किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किये जाने हेतु आबंटन जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्ड (सामान्य एपीएल श्रेणी को छोड़कर) में भी माह जून 2020 में 01 किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किये जाने हेतु आबंटन जारी किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्र में प्रदाय किये जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 01 किलोग्राम चना 05 रुपये प्रति किलो की उपभोक्ता दर एवं 01 किलोग्राम अरहर दाल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त परिस्थितियों में किसी भी राशन कार्ड धारकों को प्रदाय किये जाने वाले दाल एवं चना की प्रति 02 किलोग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। माह जून 2020 में अरहर दाल वितरण हेतु टैबलेट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि माह जून 2020 में निःशुल्क अरहर दाल वितरण के संबंध राशनकार्डधारियों को जानकारी दिया जावे तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिले में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे। उक्त आदेशानुसार उचित मूल्य दुकानों में अरहर दाल भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित कराने का काम करने के लिए कहा गया हैं।

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