अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना के तहत् बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
महासमुंद 19 जून 2020/ अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं
अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध
कराया जाता है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति अंत्योदय
स्वरोजगार योजना में लक्ष्य 85 तथा अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना में 72
का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति स्वरोजगार योजनांतर्गत बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान,
इंग्लिश कोचिंग क्लासेस एवं स्वयं सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग
सेलून/ब्यूटी पार्लर, चाय केंटिन एवं नाश्ता केन्द्र, योग शिक्षा, बच्चों
की देखभाल (झूलाघर), लान्ड्री कार्य, रफूगिरी एवं रगाई, घड़ी साज, विद्युत
यंत्र सुधारक, सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड टूव्हीलर रिपेयरिंग, घर की साज
संभाल, बागवानी एवं नर्सरी, पशुपालन एवं मुर्गीपालन, फुटकर विक्रेता, मसाला
उद्योग, साफ्ट टायज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, आपाहिजों एवं बुजुर्गों की
देखभाल चाट निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी निर्माण,
सिलाई-कढ़ाई-बुनाई, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, ईंट खपरा निर्माण,
डिटर्जेंट पावडर निर्माण, लघु वनोपज वनोषधि निर्माण एवं व्यवसाय
इलेक्ट्रिक, मोटर पम्प मरम्मत व्यवसाय, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील
फेब्रीकेशन वर्मी कम्पोस्ट, खाद निर्माण विक्रय व्यवसाय, फोर व्हीलर
रिपेयरिंग व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय, स्टेशनरी फाईल आदि व्यवसाय
के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत् आवेदक को जिले का मूल
निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो। आवेदक की
आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो।
आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों
में 40500 रूपए एवं शहरी क्षेत्रों में 51500 रूपए तक हो तथा आवेदक का
जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र सरपंच, पटवारी
द्वारा जारी किये मान्य होंगें। योजनांतर्गत विधवा महिला, परित्यक्ता,
शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाओं से
प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकताएं दी जावेगी। योजना में इकाई लागत
अनुसार पचास हजार रूपए से एक लाख रूपए तक ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत
किये जायेगें जिसमें 50 प्रतिशत या अधिकतम दस हजार रूपए स्वीकृत ऋण पर
अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी
सहकारी विकास समिति महासमुंद एवं जनपद पंचायतों में कार्यालयीन समय में
प्राप्त कर सकते हैं।