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10 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम 02 किलोग्राम मिलेगा नमक

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी एपीएल राशनकार्डों पर 01 जून 2020 से 10 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से अधिकतम 02 किलोग्राम नमक की पात्रता निर्धारित किया गया है। इस आदेश के अनुक्रम में एपीएल नमक पर उचित मूल्य दुकान का डीलर कमीशन एक रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है तथा एपीएल नमक के लिए डिलीवरी आर्डर की दर 09 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है।





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