कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम कोटेनदरहा को कन्टेनमें... - CG Sandesh

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम कोटेनदरहा को कन्टेनमेंट जोन से किया मुक्त.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर 06 जून 2020 को बसना विकासखण्ड के ग्राम कोटेनदरहा में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 03 जुलाई 2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बसना विकासखण्ड के ग्राम कोटेनदरहा में कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों में कोविड-19 के कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 27 लोगों का आर.टी.पी.सी.आर. सैम्पल, एम्स रायपुर भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुआ हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए 06 जून 2020 द्वारा ग्राम कोटेनदरहा में घोषित कन्टेंनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोरोना वायरस (कोविड-19) का कोई भी धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज की पुष्टि नही होने, धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का एम्स रायपुर में प्रेषित सैंपल का परिणाम नकारात्मक (निगेटिव) आने के कारण ग्राम कोटेनदरहा को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त करते हुए उक्त कार्यालयीन आदेश को प्रभावहीन किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अतर्गत लागू की गई धारा 144 उक्त ग्रामों में भी प्रभावशील होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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