मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : युवा स्वरोजगार योजना के तहत् युवाओं को दिया जाएगा ऋण.
राज्य शासन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को अधिकतम 25 लाख रूपए तक विर्निमाण क्षेत्र में एवं अधिकतम 10 लाख तक सेवा क्षेत्र में एवं अधिकतम 02 लाख रूपए तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 35 वर्ष आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से अधिक ना हो, किसी भी बैंक का ऋण चुककर्ता न हो तथा भारत एवं राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। ऐसे इच्छुक आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद के कार्यालय में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक
निर्धारित है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक पुराना तहसील परिसर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमंुद के कार्यालय में, उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। आवेदकों को आवेदन पत्र के
साथ संलग्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,
राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण
पत्र, मतदाता
पहचान पत्र, डाªयविंग लाईसेंस कोई भी
एक, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी
प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधी
प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी
द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो,
प्रिवार की वार्षिक आय के संबंध में शपथ
पत्र के साथ आवेदन पत्र दो सेट में जमा करना होगा