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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं से दिया जाएगा ऋण

जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी अंतर्गत जिले में वर्ष 2020-21 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद द्वारा आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित मंगाए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से क्रमशः अधिकतम 25.00 लाख रूपए तक विनिर्माण हेतु एवं अधिकतम 10.00 लाख रूपए तक सेवा क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शासन के इस योजना के अंतर्गत वर्गवार शहरी क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 से 35 प्रतिशत् तक मार्जिन मनी अनुदान शासन द्वारा दी जाती है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एवं 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा बैंक, वित्तीय संस्थान का चूक कर्ता न हो तथा भारत शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो।

इस योजना के लिए आवेदक को स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा स्थापित करने पर संबंधित ग्राम का जनसंख्या प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुंद में या कार्यालय के दूरभाष 07723-223115 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।




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