आर. बी. सी. 6-4 के तहत आठ लाख रूपए स्वीकृत - CG Sandesh

आर. बी. सी. 6-4 के तहत आठ लाख रूपए स्वीकृत

कलेक्टर  कार्तिकेया गोयल ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक व्यक्तियों के परिवारजनों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें सरायपाली विकासखंड के ग्राम पैकिन निवासी श्री तीतोष कुमार की मृत्यु 19 अगस्त 2018 को आकाशीय बिजली के गिरने से होने पर उनकी पत्नि गीता कुमार को एवं महासमुंद विकासखण्ड के मौहारी भाठा निवासी एकलव्य साहू की मृत्यु 30 अक्टूबर 2019 को पानी में डूबने से होने पर उनके पिता नीलकण्ठ साहू को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हंै।


भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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