कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आर.एल.सी. हॉस्पिटल को कन्टेनमेंट जोन से किया मुक्त
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर 09 जून 2020 के द्वारा
महासमुंद जिलांतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र के आर.एल.सी. हाॅस्पिटल महासमुंद
में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड-19 के
संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस
संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 06 जुलाई 2020 के
द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि महासमुंद जिलांतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र के
आर.एल.सी. हाॅस्पिटल में कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों
में कोविड-19 के कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही
धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 16 लोगों
का आर.टी.पी.सी.आर. सैम्पल, एम्स
रायपुर भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त
हुआ हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन को
दृष्टिगत रखते हुए 09 जून 2020 द्वारा
नगरीय निकाय क्षेत्र के आर.एल.सी. हाॅस्पिटल
महासमुंद में घोषित कन्टेंनमेंट जोन में विगत 28 दिनों
में कोरोना वायरस (कोविड-19) का कोई
भी धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज की पुष्टि नही होने, धनात्मक
(पॉजिटिव) मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का एम्स रायपुर
में प्रेषित सैंपल का परिणाम नकारात्मक (निगेटिव) आने के कारण नगरीय निकाय
क्षेत्र के आर.एल.सी. हाॅस्पिटल महासमुंद कोेे कन्टेनमेंट जोन से मुक्त
करते हुए उक्त कार्यालयीन आदेश को प्रभावहीन किया गया है। उल्लेखनीय है कि
जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं
को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के
अतर्गत लागू की गई धारा 144 उक्त क्षेत्र में भी प्रभावशील होगा। यह आदेश
तत्काल प्रभावशील होगा।