ग्राम सांकरा एवं नांदगांव कन्टेंनमेंट जोन घोषित
वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर
पर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया
गोयल ने बताया कि जिले के मरीजों का सैम्पल जाॅच के लिए भेजा गया है।
जिसमें पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम सांकरा एवं महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम
नांदगांव के मरीज की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस
के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम ग्राम सांकरा एवं ग्राम
नांदगांव के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
इसमें ग्राम सांकरा के उत्तर दिशा में जगतराम का मकान, दक्षिण दिशा में गली
जलिंधर का मकान, पूर्व दिशा में विष्णु मनोहर का खेत एवं पश्चिम दिशा मंे
गली मस्जिद शामिल हैं। इसी प्रकार ग्राम नांदगांव के उत्तर दिशा में मानिक
का मकान, दक्षिण दिशा में गली एवं अश्वनी धीवर की बाड़ी, पूर्व दिशा में
बलराम चन्द्राकर का मकान एवं पश्चिम दिशा मंे मनीष चन्द्राकर का मकान शामिल
हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को
बफर जोन घोषित किया गया हैं।
कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई
कटेंनमेंट
जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक
प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त
क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित
दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण
प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के
बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप
व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के
निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि
की कार्रवाई की जाएगी।