प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन  - CG Sandesh

प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन

शासन के आदेशानुसार प्रवासी श्रमिकों का श्रम विभाग के माध्यम से कार्य की प्रकृति के अनुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीयन किया जाना है, ताकि उन्हे इन मण्डलों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किया जा सकें। पंजीयन हेतु सन्निर्माण कर्मकार के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के प्रवासी श्रमिक  पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, नियोजक का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाईल नंबर एवं असंगठित के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के प्रवासी श्रमिक असंगठित कर्मकार होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,, बैंक पासबुक, मोबाईल नंबर के साथ अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, च्वाईंस सेंटर या श्रम विभाग में आकर अपना पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते है।


भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


अन्य सम्बंधित खबरें