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महासमुन्द : जिले के इन क्षेत्रों में 25 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन, जानिए कौन सी सेवाएं मिलेंगी और किन पर होगी रोक?

महासमुंद जिला कलेक्टर ने महासमुंद जिले के क्षेत्रों (महासमुन्द नगर पालिका, बागबाहरा नगर पालिका, बसना नगर पंचायत) के सीमा अंतर्गत 25 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक  पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया है.  इन इलाकों को कटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कलेक्टर ने जिले के उक्त तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में जिले के उक्त तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को घोषित समयावधि में अनिवार्यत: बंद करने का आदेश दिया है.

आदेश में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवा (निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा, इत्यादि के परिचालन को घोषित समयावधि में बंद किया गया है. केवल इमरजेंसी मेडिकल, सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी. ऐसे निजी वाहन भी जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें उन्हें अपवादिक स्थिति में तत्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी.

आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर इन क्षेत्रों की सभी सीमाओं को सील किया गया है. केवल वाणिज्य कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी.

आदेश के अनुसार सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियाँ को अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को घोषित समयअवधि में बंद रखेंगे.

फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट दी गई है. यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री / इकाईयों के अंदर करनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री / ईकाईयों को स्वयं करनी होगी.

संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा.

इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा.

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे.

विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिकों को Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं,  उन्हें  स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित Quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे. इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के तहत्‌ कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.

सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे. बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर मास्क का उपयोग करते हुए एवं सामाजिक दूरी के दिशा ननिर्देशों का अनुपालन करेंगे. किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है. घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना कोई भी वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र साथ में रखना होगा और मांगे जाने पर अनिवार्यतः दिखाना होगा.

इनको रहेगी प्रतिबंध से छूट, दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन.

उक्त तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों को छोड़कर, जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान /इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.

फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखकर छुट दी गई है.

जिसमे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना एवं चौंकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे. उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा.

पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)

भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय.

कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी

स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)

दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एंव संबंधित परिवहन

खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें.

उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में घोषत आवश्यक सेवाएं.

ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल, सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विकय

करने की अनुमति प्रात: 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक होगी.

फल एवं सब्जी, डेयरी पार्लर (केवल दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रेता) चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के उत्पादन / विक्रय / वितरण / भंडारण / परिवहन की गतिविधियां। ऐसी संस्थाओं में एक समय पर एक ही स्थान में 05 (पांच) से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे तथा प्रत्येक 03 (तीन) घण्टों में अपने परिसर की साफ-सफाई करनी होगी, ऐसी व्यवस्था उक्त संस्था प्रबंधक को बनाये रखना होगा.

लॉक-डाउन से प्राप्त छूट, विक्रय एवं वितरण के लिए, प्रात: 06:00 से प्रात: 10:00 बजे तक रहेगी. फल और सब्जियों के विक्रेता जो अस्थायी दुकान/पसरे लगाते हैं, उन्हें स्थानीय मुख्य नगरीय निकाय अधिकारी द्वारा, वार्डवार चिन्हित स्थानों पर ही बैठ कर, अन्य शर्तों का पालन करते हुए विक्रय करने की अनुमति प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक होगी

दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)

घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10.00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगरीय निकाय सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल हैं.

जेल सेवाएं

अग्निशमन सेवाएं, 22००४ - ५.०

ए.टी.एम., ए.टी.एम. वाहन,

टेलीकाम इंटरनेट सेवाएं / आई.टी. आधारित सेवाएं.

पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी.,/सी.एन.जी. गैस के विक्रय, परिवहन (प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक) एवं भण्डारण की गतिविधियों की अनुमति होगी.

पशु चारा विक्रय (प्रात: 06:00 से प्रातः: 10:00 बजे तक) एवं भण्डारण

पोस्टल सेवाएं.

खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति,

सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां (निजी एजेंसियों सहित),

कृषि उपकरण, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां (इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं),

कृषि आदान विक्रय ईकाईयां, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स की दुकानें (प्रातः 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक), इसके सप्लाई चेन सहित

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक में उल्लेखित  सेवायें.

राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवाएं.

उक्त तीनों नगरीय निकायों के सीमाक्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए  जारी निर्देश :

सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगे.

सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी.

सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे.

बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी.

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे.

” उपयुक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा”.

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर

पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.


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