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निजी शालाओं द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस न लिया जाए, शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई - कलेक्टर

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के बैठक के दौरान कहा कि कोविड-19 के चलते निजी शालाओं द्वारा फीस वसूलने के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 31 जुलाई 2020 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 जुलाई 2020 का अक्षरशः पालन किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण निजी विद्यालय के शाला प्रबंधन द्वारा आॅनलाईन पढ़ाई, प्रोजेक्ट कार्य, परीक्षा, अन्य अकादमिक कार्यों की ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए। सामान्य स्थिति होने तक पिछले सत्र के अनुरूप ट्यूशन फीस लिया जा सकता है।

इस शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस संरचना में कोई वृध्दि नहीं किया जाएगा और लॉकडाउन की अवधि में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त किसी भी मद की फीस की वसूली नहीं किया जा सकता है। यदि पालकों को किसी विद्यालय द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस की मांग कि जाती है या बाध्य किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के फोन नम्बर 07723-223484 पर कार्यालयीन समय में फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते है।

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