ग्राम पोटापारा कंटेनमेंट जोन से मुक्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जिले के तहसील
पिथौरा के ग्राम पोटापारा को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। कलेक्टर
के हस्ताक्षर से आज जारी आदेश में कहा गया है कि 11 अगस्त 2020 को तहसील
पिथौरा के ग्राम पोटापारा में कोरोना वायरस (कोविड-19) पाॅजिटिव पाए जाने
के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन
घोषित किया गया था। इन्हें अब कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है।
मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 24 अगस्त 2020 को प्रतिवेदित किया
गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश
के तहत ग्राम पोटापारा कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण
हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों से कोई भी धनात्मक
मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने
वाले कुल 14 लोगों का सैम्पल जांच नकारात्मक (निगेटिव) प्राप्त हुआ है एवं
सक्रिय सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोविड-19 से
संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी ने ग्राम पोटापारा को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।