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परित्यक्त नवजात शिशु स्वस्थ्य : वैधानिक पालक-अभिभावक 30 दिवस के भीतर कर सकते है दावा-आपत्ति

महासमुंद जिले के तेंदूकोना थाना क्षेत्र के ग्राम भीखापाली में सोमवार 24 अगस्त को एक नवजात शिशु तालाब किनारे झाड़ियों में मिली थी। जानकारी अनुसार पास से गुजर रहे एक राहगीर को नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। उनसे नवजात को झाड़ियों से बाहर निकाल कर 112 की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय महासमुंद लाया गया ।

कलेक्टर  कार्तिकेया गोयल को जानकारी मिलते ही  उन्होंने चिकित्सकों एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी को नवजात शिशु के बेहतर उपचार एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए है। नवजात शिशु का उपचार गहन चिकित्सा वार्ड में चल रहा है । सिविल सर्जन डाॅ. आर.के. परदल ने बताया कि कल सोमवार को नवजात शिशु की हालत नाजुक थी । लेकिन अब उपचार के बाद नवजात शिशु स्वस्थ्य है।  

बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बालिका काल्पनिक नाम (रिद्धिमा) के वैधानिक पालक/ अभिभावक होने का दावा आपत्ति दर्ज कराना चाहे है तो वे जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना तहसील परिसर जिला महासमुंद अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण खैराभाठा महासमुंद (छत्तीसगढ़) में दर्ज करा सकते है। उक्त समयावधि के बाद प्राप्त  दावा आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा । नवजात शिशु की उम्र 2 दिन और रंग गोरा है।

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