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मारपीट एवं गाली गलौज के आरोप में अधिवक्ता सहित चार लोगों के खिलाफ अपराध कायम

बसना थाना अंतर्गत ग्राम सलकपानी में एक महिला के घर जाकर अश्लील गाली गलौज एवं मारपीट करने के आरोप में बसना पुलिस द्वारा एक अधिवक्ता सहित चार लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया गया है। बसना पुलिस द्वारा आरोपी रूपेंद्र साहू पिता राम शंकर साहू, शंकर साहू पिता आनंद साहू, त्रिलोचन साहू पिता रामेश्वर साहू, रामलाल सिदार पिता दोलो सिदार के विरुद्ध भा. द. संहिता की धारा 294,323,506,एवं 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरेंद्र मिश्रा ग्राम सलकपानी में रहकर पुरोहिती का काम एवं खेती किसानी करता है। गत दिनों ग्राम सलकपानी में मोटरसाइकिल से एक युवक की दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसके सिलसिले में ग्रामीणों द्वारा रात्रि के समय गांव सलकपानी में मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में ग्रामीणों द्वारा वीरेंद्र मिश्रा को बुलवाया गया। जिस पर वीरेंद्र मिश्रा ने रात्रि के समय मीटिंग में आने से मना कर दिया। जिससे बौखला कर आरोपी गण वीरेंद्र मिश्रा के घर पहुंच गए। आरोपी गण वीरेंद्र मिश्रा के घर जाकर अश्लील गाली देते हुए चिल्लाने लगे। तब वीरेंद्र मिश्रा की पत्नी श्रीमती मोहिनी मिश्रा दरवाजा खोल कर देखने लगी। दरवाजे खुलते ही चारों आरोपी श्रीमती मोहिनी मिश्रा को गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज करते हुए हाथ एवं मुक्के से मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने के लिए जब वीरेंद्र मिश्रा और उसके चाचा का लड़का योगेंद्र मिश्रा, उसकी मां सुमिधा मिश्रा तीनों बीच बचाव के लिए पहुंचे। तब आरोपी गण पूरे परिवार को अश्लील गाली गुप्तार करते हुए मारपीट करने लगे तथा पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी देने लगे। आरोपी गण के द्वारा मारपीट किए जाने से वीरेंद्र मिश्रा, मोहिनी मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा एवं सुमिधा मिश्रा के हाथ, पैर, कंधे, पीठ एवं गले में चोटे लगी। 

आरोपी गण के द्वारा की गई गंदी गंदी अश्लील गाली गुप्तार एवं मारपीट तथा जान से मारने की धमकी से पूरा परिवार भयभीत हो गया। तत्काल दूसरे दिन आकर वीरेंद्र मिश्रा एवं उसके परिवार द्वारा आरक्षी केंद्र बसना में आरोपी गण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही बसना पुलिस द्वारा तत्काल जांच पड़ताल कर आवेदकों का डाक्टरी मुलाहिजा करा कर चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। तथा बसना पुलिस के द्वारा विवेचना जारी है।

आवेदक वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुख्य आरोपी रूपेंद्र साहू एक अधिवक्ता है, जो बिलासपुर में प्रैक्टिस करता है। साथ ही वह पूर्व में जनपद सदस्य भी रह चुका है। मुख्य आरोपी रूपेंद्र साहू सलकपानी गांव के गोंटिया घर का है। जिससे पूरे गांव में दबंगई करता है। गांव में आतंक मचाया हुआ है। इनके द्वारा गांव में छोटी-छोटी बातों को लेकर रात्रि में मीटिंग रखकर लोगों को धमका कर जुर्माना भी किया जाता है। जिससे पूरे गांव में अधिवक्ता रूपेंद्र साहू एवं उनके परिवार की दबंगई चलती है। इसके कारण मुझे एवं मेरे परिवार को हमेशा जान माल का भय बना हुआ है।




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