शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितम्बर
अनुविभाग
सरायपाली के नगर पंचायत बसना में शासन के निर्देशानुसार
एवं कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के द्वारा शासकीय उचित मूल्य
की दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। उक्तानुसार युक्तियुक्तकरण के लिए
गठित दल के द्वारा नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 10, 11, 12 और 13 में एक नवीन शासकीय उचित मूल्य कि दुकान खोलने का
प्रस्ताव दिया गया है। नगर पंचायत बसना के बार्ड क्रमांक 10, 11, 12 और 13 में प्रचलित राशन कार्ड
की संख्या के आधार पर एक नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के लिए
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के
तहत् वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक
कृषि साख समितियों, वन
सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों/स्थानीय
नगरीय निकाय, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य
की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
पत्र समस्त दस्तावेजो के साथ आमंत्रित किए गए हैं, वे
संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र जारी दिनांक 08 सितम्बर
2020 से 15 दिवस
के भीतर अर्थात 22 सितम्बर
2020 तक
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सराईपाली
में कार्यालयीन अवधि में पेश कर सकते हैं। नगर पंचायत बसना में नवीन
शासकीय उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण
प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।