जिले के तीन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से किया गया मुक्त
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जिले
के ग्राम लाफिनखुर्द, ग्राम परसाडीह एवं लाफिनखुर्द को कंटेनमेंट जोन से
मुक्त कर दिया है। कलेक्टर के हस्ताक्षर से आज जारी आदेश में कहा गया है कि
क्रमशः 22 अगस्त 2020, 24 अगस्त 2020 एवं 26 अगस्त 2020 तहसील
को ग्राम लाफिनखुर्द, ग्राम
परसाडीह एवं लाफिनखुर्द में कोरोना वायरस (कोविड-19) पाॅजिटिव
पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु
कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इन्हें अब कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर
दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 08 सितम्बर
2020 को
प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कंटेनमेंट
संबंधी दिशा-निर्देश के तहत संबंधित तीनों कंटेनमेंट जोन क्षेत्र
में 14 दिनों
की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में
विगत 14 दिनों
से कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक
मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 10 लोगों
का सैम्पल जांच नकारात्मक (निगेटिव) प्राप्त हुआ है एवं सक्रिय
सर्विलेंस सर्वे प्रपत्र के अनुसार
किसी भी प्रकार के कोविड-19 से संबंधित धनात्मक प्रकरण प्राप्त नहीं
हुआ। इस कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त तीनों क्षेत्रों
को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।