दुकानदार को तथा अधिनस्थ कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से करना होगा कोरोना जाँच, बसना नगर पंचायत ने जारी की सुचना.
नगर पंचायत बसना द्वारा कोरोना वायरस का संकमण में अत्यधिक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आज एक सुचना जारी किया गया है.
जारी किये गए सुचना के अनुसार अपने-अपने प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहकों की सूची नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर सहित जानकारी प्रतिदिन तैयार किये जाने को कहा गया है. जिससे निकाय को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा.
इसके आलावा दुकान के कर्मचारी अथवा स्वयं दुकानदार के संकमित होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से दुकान आगामी आदेश तक बंद रखा जायेगा. साथ ही प्रत्येक दुकानदार को अपना तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों का कोरोना जाँच कराना अनिवार्य होगा.
बताया गया कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नही किए जाने की स्थिति में महामारी अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी.