शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की तिथि में वृद्धि
पिथौरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि पिथौरा अनुविभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतो में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जिसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। समितियों द्वारा समर्पित शासकीय उचित मूल्य दुकान गोड़बहाल, डोंगरीपाली, खेड़ीगाँव, नयापाराकला, दुरुगपाली, अमलीडीह, सोहागपुर, पाटनदादर, मेमरा, सिरको, बगारदरहा, बडेलोरम, बोईरडीह एवं झगरेनडीह में शासन के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन करने के लिए 18 अगस्त 2020 को विज्ञापन जारी किया गया था।
उन्होंने
बताया कि इसके अतिरिक्त अनुविभाग पिथौरा
अंतर्गत नवीन ग्राम पंचायत राजपुर
का निर्माण किया गया है। इन ग्राम
पंचायत में शासन के निर्देशानुसार नवीन
शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आबंटन
करने के लिए 14 जुलाई 2020 एवं 18 अगस्त 2020 को विज्ञापन जारी हुआ था। पिथौरा विकासखंड के इन सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इन
ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन के लिए समय सीमा की पुनः वृद्धि की गई है। इन
ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के
तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी
समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों,
वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों,
अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो
उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे समितियों से
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ आमंत्रित किए गए हैं।
ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र विज्ञप्ति जारी
होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। इन ग्राम
पंचायतों एवं नवीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की
कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के
तहत की जाएगी।