नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8 और 9 में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोलने का प्रस्ताव
दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक संस्थाआंे से निर्धारित प्रपत्र
में आवेदन पत्र आमंत्रित
अनुविभाग पिथौरा के नगर पंचायत पिथौरा में शासन के निर्देशानुसार
एवं कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा शासकीय उचित मूल्य की
दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा
ने बताया कि जिसके अनुसार युक्तियुक्तकरण के लिए गठित दल के द्वारा नगर
पंचायत पिथौरा में वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8 और 9 में एक
नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया गया है।
नगर पंचायत पिथौरा के वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8 और 9 में
प्रचलित राशन कार्ड की संख्या के आधार पर एक
नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण
प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय
सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन
सुरक्षा समितियों, महिला
स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतो, स्थानीय
नगरीय निकाय, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की
दुकान के संचालन हेतु ईच्छुक है, उनसे
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित
किए गए है, वे संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र विज्ञप्ति
जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय
पिथौरा में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। नगर पंचायत पिथौरा
में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत
की जाएगी।