किसानों को फल एवं सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने के लिए विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारित
उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि महासमुंद जिले में राष्ट्रीय
कृषि विकास रफ्तार योजना वर्ष 2020-21 का विभिन्न घटकांे के क्रियान्वयन के
लिए भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारित
किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फल एवं सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ
लेने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 56ः, अनुसूचित जन जाति के लिए 32ः एवं
अनुसूचित जाति के लिए 12ः निर्धारित किया गया है। इसके लिए कृषकों के पास
वर्ष भर सुनिश्चित सिंचाई सुविधा होना आवश्यक है। जिससे कृषकों को न्यूनतम
0.25 हेक्टेयर रकबा के लिए लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के
ईच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधी दस्तावेज बी-1, खसरा, नक्सा, आधार कार्ड,
फोटो एवं बैंक खाता की प्रति सहित अपने विकासखण्ड मे पदस्थ उद्यानिकी
अधिकारियों से संपर्क कर सकते है। योजना क्रियान्वयन के लिए कृषकांे का चयन
पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर किया जाएगा। सब्जी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत
पिछले 03 वर्षो के लाभान्वित कृषक इस वर्ष मे लाभान्वित नहीं हो सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के ईच्छुक कृषक विकासखण्ड प्रभारियों के पास प्रकरण जमा
करेंगे, ताकि उक्त प्रकरण जिला कार्यालय के द्वारा स्वीकृत कर कार्यादेश
जारी किया जा सकें। कृषक पंजीकृत संस्थाओं से पौध/बीज क्रय कर 100ः का देयक
इस कार्यालय मे भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे। जिसका भौतिक सत्यापन
पश्चात् अनुदान राशि कृषकों के खातें मे डी.बी.टी. किया जाएगा। इस संबंध
में अधिक जानकारी के लिए संबंधित विकासखण्ड के उद्यानिकी अधिकारियों से
सम्पर्क किया जा सकता हैं।