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अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

वर्तमान में कोविड-19 के कारण छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना चलाई जा रही हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इसके लिए ईच्छुक आवेदकों से किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसें ठेले, खोमचे, फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर सायकल मरम्मत, सायकल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदक आवेदन पत्र अपने संबंधित जनपद पंचायतों से या कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद से प्राप्त कर सकते हैं।

जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम ऋण 20 हजार रूपए तक की राशि बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत कर विभाग द्वारा 10 हजार रूपए राशि प्रतिव्यक्ति अनुदान का लाभ दिया जाता है। इसके लिए आवेदकों को जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। इसके अलावा आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40 हजार 500 रूपए एवं शहरी क्षेत्रों 51 हजार 500 रूपए तक हो, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र सरपंच, पटवारी द्वारा जारी किया होना चाहिए तभी मान्य होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना होगा।




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