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भारी वाहन के परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगाये गए बेरियर को हाइवा चालक ने किया क्षतिग्रस्त

कलेक्टर महासमुन्द के आदेश पर जोबा से पीढी मार्ग पर भारी वाहन के परिवहन पर रोक लगाने के लिए सिरपुर अंबेडकर चौक से सेनकपाट की ओर जाने पर 100 मीटर की दूरी पर लोहे का बेरियर लगाया गया था, जिसे हाइवा चालक के द्वारा अपने वाहन को तेजगति से लापरवाही पूर्वक चलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. है मामले में शेखर चन्द्राकर छत्तीसगढ ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के उप अभियंता की शिकायत पर चौकी सिरपुर थाना तुमगांव में मामला दर्ज किया गया है.  

गौरतलब है कि रेत घाट केडियाडीह से भारी वाहन द्वारा अवैध रेत के परिवहन पर रोक लागने के लिए यह बेरियर लगाया गया था. इस मार्ग से हाईवा जैसे भरी वाहनों के माध्यम से लगातार रेत परिवहन किया जाता था जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा था. इस मार्ग को 05 सितम्बर 2019 को पूर्ण किया गया था. तथा 12 जून 2020 को भारी वाहन द्वारा रेत के परिवहन पर रोक लगा दिया गया था. सडक जोबा से पीढी सिरपुर मार्ग लंबाई 18.22 किलोमीटर है.

जहाँ 14 सितम्बर 2020 को शाम 06.30 बजे वाहन क्रमांक CG 22 AB 7774 के वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति से लापरवाही पूर्वक चलाकर बेरियर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे पुरन लाल डडसेना पिता बीरबल डडसेना व उसके साथी मोहन लाल ध्रुव घटना स्थल से घटना को देखकर उप अभियंता शेखर चन्द्राकर को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया.

जिस पर शेखर चन्द्राकर द्वारा उक्त घटना के संबंध में कार्यालय प्रमुख कार्यापालन अभियंता जी.एम.अंसारी को सूचित कर उनके निर्देश पर  घटना के संबंध में उक्त वाहन क्रमांक CG 22 AB 7774 के चालक के विरूद्ध FIR दर्ज कराया है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने हाइवा क्रमांक CG 22 AB 7774 के चालक पर धारा 279-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

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