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बलात्कार के मामले में एफ.आई.आर दर्ज होने बाद महिला से मारपीट

महिला की शिकायत पर बलात्कार के मामले में एफ.आई.आर दर्ज होने बाद उसे मारपीट कर जबरदस्ती साथ चलने पर मजबूर करने वाले पर मामला दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार 21 सितम्बर 2020 को महिला अपने नयापारा स्थित किराये के मकान में थी तब आरोपी ने जबरदस्ती उसके घर घुसकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा कि मेरे साथ चलो नही तो तूझे तेरे परिवार सहित जान सहित मार दूंगा कहकर घर के अंदर ही उसे हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा. जिसे महिला द्वरा मना करने पर आरोपी उसे जबरदस्ती साथ चलने पर मजबूर करने लगा.

महिला ने बताया कि आरोपी अनिल प्रधान के द्वारा उसे मारपीट कर गला दबाने का भी प्रयास किया गया. महिला ने बताया कि वह आरोपी अनिल प्रधान को पहले से जानती है क्योकि उसके विरूध्द शिकायत पर से थाना सांकरा में धारा 376 बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था. मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल प्रधान पर धारा 323-IPC, 452-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.




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