बागबाहरा में कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने पर किराना दुकान व्यवसायी के ख़िलाफ़ एफ.आई.आर.दर्ज
महासमुंद जिले के बागबाहरा में कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इस किराना दुकान को कंटेनमेंट जोन (लॉकडाउन )के दौरान भी खोले जाने की शिकायत मिली थी ।
मालूम हो कि जिले में क़ोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण महासमुंद ज़िला क्षेत्र को 23 से 30 सितम्बर 2020 तक द.प्र.स.धारा 144 लागू की गई है एवं जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया किया गया गया है।उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील है । चूंकि निकाय अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 से देहानीभाटा निवासी विनोद चंद्राकर आत्मज महादेव चंद्राकर द्वारा आज 25 सितंबर 2020 को अपने किराना दुकान खोलकर विक्रय किया जा रहा था जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बागबाहरा।
ने विनोद चंद्राकर आत्मज महादेव चंद्राकर के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करायी है ।
स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा इस महामारी से बचाव के संबंध में प्रचार-प्रसार कर लोगों को घरों में रहने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है इसके बावजूद भी वार्ड क्रमांक 15 देहानीभाटा के विनोद चंद्राकर द्वारा अपने किराया दुकान को खोलकर क्रय-विक्रय कर रहा था। जिस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत एक लिखित आवेदन दिया जिसे लेकर थाना बागबाहरा पेश किया गया है।
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