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वन विभाग कार्यवाही : मुख्य अभियुक्त के घर से चीतल की खोपड़ी, जबड़ा एवं गर्दन की हड्डी बरामद, 5 अपराधियों को भेजा गया जेल, 2 बैल की करंट लगने से हुई थी मृत्यू

दिनांक 30.09.2020 को मुड़मार परिसर के कक्ष क्रमांक 74 संरक्षित वन से लगे हुए लगानी जमीन पर 2 बैल की मृत्यू करंट से होने की सूचना विभाग को मिली थी. चुंकि उक्त घटना वन क्षेत्र की सीमा के पास की थी. इस कारण वन क्षेत्र में वन्यप्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्राम सिरगिड़ी एवं कोसरंगी में मुखबिर तैनात किये गये थे.

वनमण्डलाधिकारी महासमुन्द के निर्देश एवं मुखबिर की पुख्ता सूचना जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस की टीम का सहयोग लिया गया एवं संयुक्त टीम बना कर आज दिनांक 03.10.2020 को पूर्वान्ह 09.00 बजे सुबह ग्राम झुमरबाड़ी गौरखेड़ा, थाना महासमुन्द जाकर मुख्य अभियुक्त बसंत वल्द नीलू खड़िया उम्र- 30 वर्ष, को गिरफ्तार किया गया एवं मौका स्थल से शिकार में उपयुक्त करंट लगाने के लिए लगाये गये 2 बण्डल जी.आई तार एवं चीतल की खोपड़ी, जबड़ा एवं गर्दन की हड्डी जप्त की गई.

मुख्य अभियुक्त की सूचना एवं पूछताछ तथा मुखबिर की सूचना के TER पर अन्य 4 (चार) अभियुक्त 4) तोरण वल्द मंगलू खड़िया, उम्र - 39 वर्ष, 2) चंदूराम वल्द बुधराम ध्रुव, उम्र - 50 वर्ष, ग्राम नया बस्ती झुमरकाड़ी, गौरखेड़ा 3) हरिचंद वल्द बड़कू साहू, उम्र- 50 वर्ष एवं 5) लोकू वलद केजउ दीवान, उम्र - 55 वर्ष ग्राम सिरगिड़ी थाना - खल्लारी को पूछताछ कर प्रकरण में संलिप्तता की पुष्टि होने पर गिरफ्तार किया गया एवं भारतीय वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39(1) ख, 44(1) क, 49 (ख) डं., 50 एवं 51 के तहत वन अपराघ प्रकरण क्रमांक 9643/19 दिनांक 03.10.2020 पंजीबद्ध किया गया. एवं प्रकरण पूर्ण कर अपराधियों को गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय महासमुन्द में पेश किया गया.

माननीय न्यायालय महासमुन्द के आदेशानुसार प्रकरण में संलिप्त पांचों अपराधियों को जेल दाखिला कराया गया है. आज की गई यह कार्यवाही एस.एस. नाविक उप वनमंडलांधिकारी महासमुन्द के निर्देशन पर परिक्षेत्राधिकारी महासमुन्द राकेश चौबे के नेतृत्व में प्रकरण की पतासाजी एवं विवेचना परिक्षेत्र सहायक महासमुन्द नकीन कुम्प्र शर्मा, परिसर रक्षक मुड़मार, रूपेश कनन्‍नौजे, परिसर रक्षक सोरिद नीलकंठ साहू का योगदान रहा.

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