महासमुन्द विकासखण्ड के विभिन्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों का किया जाएगा युक्तियुक्तकरण, ईच्छुक संस्था 26 अक्टूबर तक कर सकते है आवेदन
महासमुन्द अनुविभाग के अंतर्गत सहाकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय
उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
महासमुन्द ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं
कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का
युक्तिकरण किया जाना है। युक्तियुक्तकरण हेतु गठित दल के द्वारा विकासखण्ड
महासमुन्द के ग्राम पंचायत अमलोर, चुहरी, मरौद, मालीडीह, कौआझर, खैरझिटी,
छपोराडीह, बंदोरा, सिनोधा, तोरला, मानपुर, नवागांव, बोड़रा, छिंदौली,
चैंकबेड़ा, बंबूरडीह, रामखेड़ा, अछोली, कुकराडीह, कांपा, गोपालपुर, बरबसपुर,
बेमचा, लोहारडीह, परसदा(ब), साराडीह, मुढ़ेना, धनसुली, मोरधा, बकमा, खैरा,
लभराखुर्द, बोरियाझर, कोसरंगी, ढांक, जामपाली, कोलपदर, छिलपावन, मुनगासेर
एवं नवगठित ग्राम पंचायत भावा एवं नगरीय क्षेत्र तुमगांव में दुकान क्रमांक
02 एवं 03 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए छत्तीसगढ़
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत पंजीकृत वृहत्ताकार
आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन
सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य
उपभोक्ता सहाकारी समितियां जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक
है, उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ
आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप 01 में अपना आवेदन पत्र
26 अक्टूबर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय महासमुन्द में
कार्यालयीन अवधि में पेश कर सकते हैं। महासमुन्द विकासखण्ड में शासकीय उचित
मूल्य दुकान की युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही एवं नए संचालन एजेंसी की
नियुक्ति छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की
जाएगी।