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ग्राम अंतर्ला, मोहका और ग्राम लमकसा क्षेत्र कन्टेंनमेंट जोन घोषित

कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  कार्तिकेया गोयल ने ग्राम अंतर्ला तहसील सरयपाली और ग्राम लमकसा और ग्राम मोहका तहसील बसना जिला महासमुंद के संदिग्ध मरीजों की सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने एवं पाँच से अधिक सक्रिय प्रकरण के कलस्टर पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम अंतर्ला तहसील सरायपाली के नीचे वर्णित चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं। इसके अलावा उक्त कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।

ग्राम अंतर्ला तहसील सरायपाली में उत्तर दिशा में संक्रमित की बाड़ी, दक्षिण दिशा में गली एवं संतोष का मकान, पूर्व दिशा में पूर्णचंद का मकान और पश्चिम दिशा में टंकधर का मकान को कन्टन्टमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम लमकसा तहसील बसना में उत्तर दिशा में सुग्रीव चैहान का मकान, दक्षिण दिशा में बस्ती की ओर रास्ता, पूर्व दिशा में सुग्रीव चैहान की बाड़ी और पश्चिम दिशा में नरहरि का मकान को कन्टन्टमेंट जोन घोषित किया गया है। वही ग्राम मोहका में उत्तर दिशा में शंभु बारिक का मकान, दक्षिण दिशा में श्रीराम का मकान, पूर्व दिशा में संक्रमित की बाड़ी और पश्चिम दिशा में सुरेश का मकान को कन्टन्टमेंट जोन घोषित किया गया है।

कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई होगी

कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।

कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दंडाधिकारी सरायपाली  कुणाल दुदावत को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरायपाली को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता महासमुंद को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरायपाली को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी सरायपाली को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक सरायपाली को, नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तथा पर्यवेक्षण अधिकारी नायब तहसीलदार सरायपाली को नियुक्त किया गया हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक महासमुंद को सौंपा गया हैं।







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