महासमुंद : फटाका दुकान लगाना है तो जान ले ये नियम लाईसेंस के लिए कलेक्टर ने मंगाए जाँच प्रतिवेदन
कलेक्टर गोयल ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से कहा कि स्थायी फटाखा लाईसेंस, स्तर जाॅच प्रतिवेदन मंगाए जाए और भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस स्थल के आस-पास स्कूल या अस्पताल तो नहीं है। उन्होंने कहा स्थायी फटाखा लाईसंेस का आपके पास जो अधिकार हैं विस्फोटक अधिनियम को ध्यान में रखकर एक जगह पर बिक्री की अनुमति दी जाए। अनुमति ऐसे स्थान पर दी जाएं जहाॅ जगह बड़ी और खुली हो।
फटाखा विक्रय अनुमति स्थल आने-जाने के अलग-अलग रास्ता होना चाहिए। गली
मोहल्लों में फुटकर फटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके अलावा घर के
बाहर बे्रंच लगाकर फटाखा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि
किसी घटना-दुर्घटन की आशंका न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए
इसकी अभी से तैयारी पूर्ण कर लिया जाए। फटाखा की घटना-दुर्घटना से बचें।
कलेक्टर ने कहा कि स्थायी फटाखा का भण्डारण स्थल के आस-पास फटाखा विक्रय की
अनुमति नहीं होगी।