तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने आवासीय प्लाट की जाँच की
महासमुंद शहर से सटे सभी गाँव के हल्का पटवारियों को दिए ज़रूरी निर्देश
प्रॉपर्टी की खरीद में दस्तावेज काफी अहम होते हैं। आए
दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जिनमें प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में
धोखाधड़ी हो जाती है। आमतौर पर लोग पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई घर, प्लॉट
या दुकान खरीदने में लगा देते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ धोखा हो जाए फिर
वह कहीं के नहीं रह जाते।
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) सुनील कुमार चंद्रवंशी के निर्देशन में गुरुवार को तहसीलदार
श्री मूलचन्द्र चोपड़ा एवं नायब तहसीलदार द्वारा महासमुंद शहर के भलेसर रोड
स्थित ज़मीन पर कटिंग आवासीय प्लाट की जाँच की गई। भूमि कृषि भूमि के रूप
में दर्ज है। भूस्वामी द्वारा अवैध तरीक़े से क्रांकिट रास्ता बनाकर प्लाट
का कार्य कर रहा था। जो नियमानुसार सही नहीं पाए गए।
इन
सब बातों को ध्यान में रखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय
महासमुंद के प्रभारी सहायक संचालक को भूस्वामी के ख़िलाफ़ उचित कार्यवाई के
निर्देश दिए गए। इसके साथ ही महासमुंद शहर से सटे सभी गाँवों में हल्का
पटवारियों को कृषि भूमि के छोटे टुकड़े विक्रय पर नज़र रखने के साथ ही
ज़रूरी कार्यवाई और कृषि भूमि के छोटे टुकड़े बिक्री पर नियंत्रण के
निर्देश दिए गए।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
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