महासमुंद अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की तिथि में वृद्धि
महासमुंद अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि सहकारी
समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया
है। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यायल कलेक्टर
(खाद्य शाखा) के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण हेतु
12 अक्टूबर 2020 को 40 ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य दुकान के संचालन
एजेंसी के लिए ईस्तहार जारी किया गया था। जिसमें 17 ग्राम पंचायतों के लिए
कुछ ही आवेदन प्राप्त हुए थे। शेष ग्राम पंचायतों के लिए एक भी आवेदन
प्राप्त नहीं हुए है।
उन्होंने बताया कि गठित दल के द्वारा विकासखण्ड
महासमुंद के ग्राम पंचायत अमलोर, चुहरी, मरौद, मालीडीह, कौआझर, खैरझिटी,
छपोराडीह, बंदोरा, सिनोधा, तोरला, मानपुर, नवागांव, बोड़रा, छिंदौली,
चैंकबेड़ा, बंबूरडीह, रामखेड़ा, अछोली, कुकराडीह, कांपा, गोपालपुर, बरबसपुर,
बेमचा, लोहारडीह, परसदा (ब), साराडीह, मुढ़ेना, धनसुली, मोरधा, बकमा, खैरा,
लभराखुर्द, बोरियाझर, कोसरंगी, ढांक, जामपाली, कोलपदर, छिलपावन, मुनगाशेर
एवं नवगठित ग्राम पंचायत भावा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् पंजीकृत
वृहत्ताकार आदिमजाति, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख
समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों
एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के
ईच्छुक है, वे ग्राम पंचायत के लिए आवेदन 13 नवम्बर 2020 तक अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, महासमुंद में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते
है। महासमुंद विकासखण्ड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्तकरण
की कार्रवाई एवं नए संचालन एजेंसी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण
प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् कार्रवाई की जाएगी।