बागबाहरा अनुविभाग अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन की तिथि 11 नवम्बर तक
बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि बागबाहरा अनुविभाग के
अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का
समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतो में शासन के निर्देशानुसार एवं
कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का
युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जिसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का
आबंटन किया जाना है।
उन्होंने बताया कि नवीन ग्राम पंचायतों
घोटियापानी, परकोम, नर्रा में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन हेतु समय
सीमा में वृद्धि की गई है। इसके अलाावा ग्राम पंचायत सोनापुटी, घंुचापाली,
सिर्री, पठारीमुड़ा, सुनसुनिया, हरनादादर, जुनवानी कला तथा नगरीय निकाय
बागबाहरा वार्ड नम्बर तीन एवं चार, वार्ड नम्बर सात एवं आठ तथा वार्ड नम्बर
तेरह एवं चैदह इन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति
बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा
समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी
समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे
समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ
आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र
11 नवम्बर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में
कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। इन ग्राम पंचायतों एवं नवीन
ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।