जिला योजना समिति के 12 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी
कलेक्टर एवं जिला योजना समिति के सचिव कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़
जिला योजना समिति (निर्वाचन) नियम के अनुसार महासमुंद जिले के लिए जिला
योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
निर्वाचन की अधिसूचना भी प्रशासन ने जारी कर दी है। जिला योजना समिति
महासमुंद के गठन के लिए निर्वाचन की तिथि 25 नवम्बर 2020 निर्धारित की गई
है। नगरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन नगरीय
क्षेत्र के अध्यक्ष एवं पार्षदों के मध्य से होगा।
इसके लिए 25 नवम्बर
2020 को प्रातः 11ः00 बजे नियत किया गया है। नगरीय क्षेत्र का निर्वाचन
नगरपालिका महासमुंद के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार तथा ग्रामीण
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के
निर्वाचित सदस्यों के मध्य में होगा। इसके लिए भी तिथि 25 नवम्बर 2020 को
प्रातः11 बजे निर्धारित किया गया है। इनका निर्वाचन कार्यालय जिला पंचायत
के सभागार के सभा कक्ष को निर्धारित किया गया है।
जिला योजना समिति के
सदस्यों की कुल संख्या 15 है। निर्वाचन हेतु चुने जाने वाले सदस्यों की
संख्या 12 है। नगरीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों संख्या एक और
ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों संख्या 11 है। छत्तीसगढ़
जिला योजना समिति निर्वाचन अधिनियम 1995 के नियम 4 के अनुसरण में और
संशोधित अधिनियम 2001 से महासमुंद जिला के जिला योजना समिति के लिए
निर्धारित सदस्यों की संख्या में से 12 सदस्यों का निर्वाचन होगा। निर्वाचन
जिले के नगरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायत के निर्वाचित
सदस्यों की ओर से किए जाने के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है।