
बसना : अपात्र हितग्राहियों का भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि में पंजीयन, नोटिस जारी कर दी चेतावनी, पाई-पाई वसूलेगी सरकार.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में घोटाला सामने आ सकता है महासमुंद के बसना कार्यलय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड बसना ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि विकास खण्ड बसना में लोक सेवा केंद्र में कृषको का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी ऑनलाइन पंजीयन कराया जा रहा है. जिसका एप्रूवल कार्य कार्यलय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड बसना में किया जा रहा है.
नोटिस में लिखा है कि अपात्र हितग्राहियों का भी ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा रहा है जो कि सही नही है. पंजीयन कार्य अपात्र हितग्राहियो का ना किया जाए अन्यथा की स्तिथि में किसी भी प्रकार का अनुशात्मक कार्यवाही होती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.
नोटिस में बताया गया कि जितने भी हितग्राहियों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है उन हितग्राहियों का समस्त दस्तावेज क्षेत्र के सम्बंधित ग्राम कृषि विकास अधिकारियों को अनिवार्यता उपलब्ध कराएंगे. ताकि अप्रूवल का कार्य संपादन किया जा सकेगा.
बता दे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये भेजती है. लेकिन, कुछ लोग किसान बनकर इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं. अब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है.
पाई-पाई वसूलेगी सरकार
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अन्य राज्य में गड़बड़ी सामने आने पर करोड़ रुपये वसूले हैं. तमिलनाडु में 5.95 लाख लाभार्थियों के खातों की जांच की गई है, जिसमें से 5.38 लाख फर्जी निकले. गड़बड़ी सामने आने पर सरकार भी सतर्क हो गई है. जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे लिए थे, उनसे पैसा भी वसूला गया है.
अब अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नियमों के तहत लाभार्थी की कैटेगरी में नहीं आता, मगर उसने फायदा उठाया है तो सरकार उससे लिया गया पैसा वसूल सकती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेती की जमीन उसके नाम नहीं है तो वो योजना के लिए पात्र नहीं होगा. इसके अलावा अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो या फिर पूर्व या वर्तमान सांसद/विधायक/मंत्री हो, पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या भी इनके परिवार के लोग हों, ये सभी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं. इसके अलावा जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे सभी पेंशनर भी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.