महासमुंद : अवैध कॉलोनियों के प्लाटिंग की सूची कार्यालय को 7 दिवस के भीतर उपलब्ध कराएं
महासमुन्द जिले के अंतर्गत नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंदर एवं नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर (नगर निवेश सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (कॉलोनाईजर का निर्बधन तथा शर्तें) नियम, 2013/छत्तीसगढ़, ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रकरण निर्बधन तथा शर्तें) नियम, 1909 के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक ने बताया कि संबंधित अधिकार क्षेत्र में किए जा रहे अवैध कॉलोनियों के प्लाटिंग की सूची कार्यालय को 7 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं, जिससे अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
अन्य सम्बंधित खबरें